हाईकोर्ट का आदेश, एसपी खुद देखें मृतक अधिवक्ता राजकुमार लाल श्रीवास्तव का केस : गोण्डा
■ सीबीआई, सीबीसीआईडी या अन्य जिले के थाने से विवेचना की लगाई थी गुहार
गोंडा : पुलिस हिरासत के दौरान अधिवक्ता राजकुमार लाल श्रीवास्तव की मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निष्पक्ष विवेचना के लिए वादी के प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इस पर अमल न होने पर याची ने एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया है। अदालत ने नोटिस जारी कर गोण्डा एसपी से जवाब मांगते हुए आगामी 26 अक्तूबर 2023 को इसकी सुनवाई की तारीख तय की है। वही शहर की गायत्रीपुरम कॉलोनी निवासी पवन श्रीवास्तव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। उन्होंने इसमें कहा कि नगर कोतवाली पुलिस की हिरासत के दौरान उनके भाई अधिवक्ता राजकुमार लाल श्रीवास्तव की मौत के मामले में 20 मई 2023 को सिविल लाइंस चौकी के तत्कालीन प्रभारी रजनीश द्विवेदी समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। मगर पुलिसकर्मियों के आरोपी होने के कारण विवेचक दबाव में हैं और सही ढंग से विवेचना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य थाने, व सीबीआई अथवा सीबीसीआईडी से विवेचना कराने पर ही उसे न्याय मिलेगा। वही सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और नरेंद्र कुमार जौहरी ने याची के कथन, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार कर 31 जुलाई 2023 को निर्णय सुनाते हुए एसपी गोंडा को प्रकरण स्वयं देखने व दो सप्ताह में
■ हाईकोर्ट ने प्रत्यावेदन पर दो | सप्ताह में निर्णय लेने का दिया था आदेश
याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया था। वादी पवन श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत के आदेशानुसार उन्होंने चार अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन देकर विवेचना स्थानीय पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की। मगर गोण्डा एसपी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर विवश होकर अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह के माध्यम से एसपी अंकित मित्तल के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दाखिल किया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आदेश के अनुपालन के संबंध में एसपी से विशेष रिपोर्ट मंगाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुनील वाजपेयी को दिया है। न्यायालय ने इस मामले में आगामी 26 अक्तूबर 2023 को सुनवाई की तिथि निश्चित की है।