खण्ड विकास अधिकारी को कार्यमुक्त करने का जिलाधिकारी का आदेश हुआ निरस्त : वजीरगंज, गोण्डा
विकास कुमार सोनी, संवाददाता
वजीरगंज, (गोण्डा) : ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी शिवमणि को अनुशासनहीनता के आरोप में कार्यमुक्त किये जाने की डीएम की कार्रवाई को शासन ने रद्द कर दिया है। शासन ने इसे डीएम के अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर की गयी कार्रवाई करार दिया है।
(शिवमणि, खण्ड विकास अधिकारी (वजीरगंज - गोण्डा)
ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त सचिव प्रहलाद बरनवाल ने बीडीओ शिवमणि को फिर से वजीरगंज ब्लाक का कामकाज संभालने का आदेश दिया है। वजीरगंज के खंड विकास अधिकारी शिवमणि ने शासन प्रशासन को पत्र लिखकर जिले की मुख्य विकास अधिकारी एम अरुन्मौली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बीडीओ का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले मे जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बीडीओ शिवमणि को अनुशासनहीनता, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने, अफसरों के निर्देशों की अवहेलना करने और शासकीय कार्यों में रूचि न लेने के आरोप में 16 जुलाई को कार्यमुक्त कर दिया था और उन्हें अपनी योगदान आख्या ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। डीएम के आदेश के खिलाफ बीडीओ ने शासन में अपील की थी। बीडीओ के पत्र का संज्ञान लेते हुए शासन ने इस कार्रवाई को डीएम के आधिकार क्षेत्र से बाहर माना । ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त सचिव प्रहलाद बरनवाल की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा है कि प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग नियमावली के मुताबिक बीडीओ की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है। ऐसे में जिलाधिकारी की तरफ से बीडीओ को कार्य मुक्त नहीं किया जा सकता। अनुशासनहीनता में डीएम की तरह से उन्हें चेतावनी या प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा सकती है। शासन ने बीडीओ को कार्यमुक्त किए जाने के लिए डीएम का आदेश रद्द करते हुए उन्हें वजीरगंज ब्लॉक में फिर से कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है।