33 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 70 वर्षीय सुधरपता को मिली बड़ी राहत, साढ़े 10 बीघे जमीन से हटा अवैध कब्जा : गोण्डा
गोंडा : सदर तहसील क्षेत्र के दुल्हापुर बनकट गांव की रहने वाली करीब 70 वर्षीय सुधरपता को लगभग 33 वर्षों से चल रहे भूमि विवाद में बड़ी राहत मिली है। उपजिलाधिकारी (सदर) गोंडा की अदालत ने धारा-134 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत पारित आदेश में विपक्षियों को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में राजस्व एवं पुलिस टीम की मौजूदगी में लगभग साढ़े 10 बीघे (करीब 0.818 हेक्टेयर) भूमि से कब्जा हटवाकर सुधरपता को कब्जा दिलाया गया।
आदेश पत्रों से यह भी सामने आता है कि इस जमीन को लेकर वर्षों से नामांतरण, वसीयत, बैनामा और दीवानी न्यायालय के आदेशों सहित कई स्तरों पर मुकदमे चलते रहे। मामले में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अपर आयुक्त देवीपाटन मंडल और दीवानी न्यायालय के आदेशों का भी उल्लेख किया गया है। उपजिलाधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों और पूर्व न्यायालयों के आदेशों का परीक्षण करने के बाद धारा-134 के तहत बेदखली का वाद स्वीकार करते हुए कब्जा हटाने का आदेश पारित किया।
