बिना मान्यता के चल रहे 163 विद्यालय व मदरसे, जिलाधिकारी ने दिया 15 दिन में बंद करने, FIR रिपोर्ट दर्ज कर देने का दिया निर्देश : गोण्डा

बिना मान्यता के चल रहे 163 विद्यालय व मदरसे, जिलाधिकारी ने दिया 15 दिन में बंद करने, FIR रिपोर्ट दर्ज कर देने का दिया निर्देश : गोण्डा

 


गोंडा जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों और मदरसों के खिलाफ डीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने 15 दिन के अंदर इन संस्थाओं को सील करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में तहसीलदारों, थाना अध्यक्षों और खंड शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र के जरिए निर्देश दिए गए हैं।



■163 स्कूल और 18 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं

जिले में बिना मान्यता के चल रहे 163 स्कूलों और 18 मदरसों की पहचान की गई है। इन स्कूलों में से तरबगंज तहसील में सबसे ज्यादा 47 स्कूल, कर्नलगंज तहसील में 35 स्कूल, मनकापुर तहसील में 40 और सदर तहसील में 41 स्कूल चल रहे हैं। वहीं, मनकापुर तहसील के बभनजोत ब्लॉक में 15 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर इन स्कूलों और मदरसों को सील करने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।



■गांधीवादी नीति पर आधारित कार्रवाई

गोंडा जिले के डीएम ने आदेश दिए हैं कि इन संस्थाओं को बंद करने और उनकी कानूनी कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। प्रशासन ने गांधीवादी नीति अपनाते हुए एक तरह से "अधिकारियों के लिए चेतावनी" भी दी है, ताकि बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर और अधिक ढिलाई ना बरती जाए।

■इन मदरसों और स्कूलों पर पड़ी है कार्रवाई की तलवार

गोंडा जिले के बभनजोत क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में प्रमुख रूप से मदरसा अल्मरबा अरेबिक कालेज, मदरसा अहलेसुन्नत गरीब नवाज और मदरसा निजामिया अहले सुन्नत जैसे संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य दौलतपुर ग्रांट खम्हरिया क्षेत्र के मदरसे भी बिना मान्यता के चल रहे हैं। इनके नामों की सूची प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है, और अब इनपर कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है।

■15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश

अब पाँच ज़िले के अधिकारी इन मदरसों और स्कूलों की स्थिति का आकलन करेंगे और 15 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजेंगे।



■ प्रशासन ने उठाए सख्त कदम

तहसीलदार, थाना अध्यक्ष और खंड शिक्षा अधिकारी अब इन संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करेंगे, और बिना मान्यता वाले संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

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