जिला न्यायालय ने जानलेवा हमलावरों को सात वर्ष की सजा सुनाई : गोण्डा

जिला न्यायालय ने जानलेवा हमलावरों को सात वर्ष की सजा सुनाई : गोण्डा 

संवाददाता, विकास कुमार सोनी 


■ वजीरगंजक्षेत्र में दुकानदार पर किया था जानलेवा हमला

■ कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 11-11 हजार का जुर्माना भी ठोका


गोण्डा , विशेष न्यायाधीश ( ईसीएक्ट ) डा . पल्लवी अग्रवाल ने जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को सात वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय के अनुसार थाना वजीर गंज निवासी वरूण शुक्ला ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी पान की दुकान बंद करके घर जा रहा था । इसी दौरान ढोढ़ियापारा राजा सगरा निवासी विष्णु प्रसाद व रामरंग भारती ने उसके ऊपर जानलेवा हमला हथगोले से कर दिया । हमले में उसे गंभीर चोटें आईं । वरुण शुक्ला को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया । साथ ही आरोपियों के खिलाफ थाने में पीड़ित की ओर से तहरीर दी गई । पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया । अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों व बहस को सुनने के बाद आरोपियों को जानलेवाह हमले का दोषी करार दिया । कोर्ट ने दोनों दोषियों को सात - सात वर्ष की कैद व 11 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।







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