अब जनपद न्यायालय के सभी न्यायालय / ट्रिब्यूनल अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिवस करेगें कार्य दिनांक : 20.अगस्त.2021

अब जनपद न्यायालय के सभी न्यायालय / ट्रिब्यूनल अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिवस  करेगें कार्य


दिनांक  : 20.अगस्त.2021



■ आदेश न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध

प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा श्री मयंक कुमार जैन के आदेश के अनुपालन में

माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद द्वारा जारी अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयोग हेतु वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार अब जनपद न्यायालय गोण्डा के सभी न्यायालय / ट्रिब्यूनल प्रत्येक दिवस ( राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक / क्षेत्रीय व द्वितीय शनिवार अवकाश को छोड़कर ) कार्य करेगें । पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के दिशा - निर्देश के अनुक्रम में जनपद न्यायालय / ट्रिब्यूनल प्रत्येक शनिवार व रविवार को अग्रिम आदेश तक बन्द किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा - निर्देश व माननीय जनपद न्यायाधीश का आदेश  जनपद न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/ gonda पर भी उपलब्ध है ।

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