जिला न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले मे अभियुक्त को पांच साल की कैद, ₹11,000 अर्थदंड की सजा सुनाई : गोण्डा
संवाददाता विकास कुमार सोनी
गोण्डा : जिले की एक अदालत ने दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए बुधवार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा । विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि जिले के छपिया थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तेजपुर मैदाह निवासी महिला ने स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने बीमार पति का इलाज कराने के लिए बस्ती गई हुई थी । घटना की तारीख सात अगस्त 2015 को घर पर उसकी 15 वर्षीय पुत्री अकेले थी । रात करीब 12 बजे आरोपी कजन वर्मा ( 44 ) पुत्र बृजमोहन वर्मा निवासी खास हथिनी थाना छपिया उसके घर में आकर लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा ।
लड़की द्वारा विरोध करने पर उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया । महिला की शिकायत पर स्थानीय थाने पर भादवि की धारा 354 ए व 506 , पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 तथा एससीएसटी एक्ट की धारा 3 ( 1 ) 11 के तहत अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी मनकापुर द्वारा विवेचना की गई । विवेचक ने सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया । सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश / एफटीसी ( नवीन ) / अतिरिक्त पॉक्सो जितेन्द्र गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत आरोपी कजन वर्मा को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 506 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना , पाक्सो अधिनियम में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना तथा एससीएसटी एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई । आदेश के अनुसार , अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । सभी भौतिक सजाएं साथ चलेंगी तथा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी ।