गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुपालन क्रम में गोंडा जिला मजिस्ट्रेट डॉo नितिन बंसल द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश
डॉo नितिन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट गोंडा
गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020 डीएम-1(ए) दिनांक 30 मई 2020 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1382/ 2020/ सीएक्स-3, दिनांक 31 मई 2020 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु जनपद में लग डाउन दिनांक 1 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक जारी रहेगा.
1- जनपद में समस्त सिनेमा हॉल जिम तरणताल स्विमिंग पूल्स मनोरंजन की गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगी यद्यपि खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी किंतु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी.
2- कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में धर्मस्थल पूजा स्थल जन सामान्य हेतु होटल रेस्टोरेंट एवं अतिथि सत्कार सेवाएं शॉपिंग मॉल एवं समस्त स्कूल कॉलेज प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि के संबंध में चरणबद्ध तरीके से छूट प्रदान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन का निर्णय प्राप्त होने पर तथा अनुसार पृथक से आदेश निर्गत किया जाएगा
3- जनपद में चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों के कंटेनमेंट जॉन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी कंटेंटमेंट जोन में कड़ा परिधीय निरंतर रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की और आवागमन नहीं होगा इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा कंटेनमेंट जोन में सघन कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विसलॉन्च और यथा आवश्यक चिकित्सीय गतिविधियां होंगी.
4- जनपद के संपूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि निषेधाज्ञा के अंतर्गत केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन निषेध रहेगा.
5- जनपद मैं संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष के आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो.
6- जनपद में समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किंतु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए भीड़ ना हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ को तीन पाली में विभाजित करते हुए बुलाया जाएगा.कार्यालयों में सैनिटाइजेशन , फेसमॉस्क , फेसकवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7 - जनपद में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी , लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल स्कैनिंग , सैनिटाइजेशन , फेसमास्क व फेसकवर के प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा तथा औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी । उद्योगों में रात्रि शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी , किन्तु रात्रि शिफ्ट हेतु स्टॉफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
8 - जनपद में जो भी दुकानें खुलेगी , उनके समस्त दुकानदारों को फेसकवर / मॉस्क ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी , जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके । किसी भी खरीददार को यदि उसने मॉस्क नहीं पहना है , तो उसे विक्री नहीं की जायेगी ।
9 - जनपद के समस्त बाजार को खोलने हेतु दिन अथवा समय का निर्धारण विषयक विस्तृत आदेश स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद के उपरान्त पृथक से जारी किया जायेगा ।
10 - जनपद में कटेनमेंट जोन के बाहर सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी , लेकिन अन्य दुकानदारों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग , मॉस्क , ग्लब्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।
11 - जनपद में मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 04:00 बजे सुबह 07:00 बजे तक खुलेगी । फल - सब्जी मण्डियों को खुले स्थानों में प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 तो एक सामान्य लोगों के लिए खोलने की अनुमति होगी । 2/6
12 - जनपद के शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एमाण , क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी ।
13 - जनपद के कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खिलाया जायेगा एवं विक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ , फेसमॉस्क , फेसकवर , ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।
14 - जनपद में बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा । इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी । शादी / बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा , उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
15 - जनपद में स्ट्रीट बेण्डर / पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें अपना फेसमॉस्क ग्लब्स एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर विक्री करने की अनुमति होगी ।
16- जनपद में कंटेनमेंट जोन के बाहर सैलून / ब्यूटी पॉलर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी । इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस - सील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा , अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेसमास्क , फेसकवर , ग्लब्स का प्रयोग किया जायेगा । यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है , तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा / सामग्री का प्रयोग किया जाय ।
17 - जनपद में नर्सिग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी ।
18 - जनपद में राजस्व ग्राम / मजरा यदि कंटेनमेंट जोन है , तो उक्त ग्राम / मजरे में खेती की जमीन पर रोपाई / बुवाई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी ।
19 - जनपद में टैक्सी / मैक्सी कैब सर्विस / श्री - व्हीलर ऑटो / ई - रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी / यात्री बैठाये जायेंगे । वाहनों में समस्त यात्रियों को फेसमॉस्क / फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा । वाहनों में सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा । इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी ।
20 - जनपद के कंटेनमेंट जोन के बाहर सम्पूर्ण क्षेत्र में दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी । दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मॉस्क / फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा ।
21 - जनपद में रोडवेज बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा , स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी । संचालन के दौरान चालक / परिचालकों को मॉस्क , ग्लब्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । यात्रियों को भी मॉस्क / फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा । साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जायेगा । बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जायेगी । बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस की सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके ।
22 - जनपद में स्टेट कैरिज एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट ( निर्धारित सीट तक ) धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबंधों , सुरक्षा एवं सामरता मानकों के अनुपालन करने के साथ होगी । समस्त प्रकार के वाहनों में : वाले व्यक्तियों को " आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप डाउ 3/6 प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जायेगा । सभी प्रकार के वाहनों के संचालन म उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट एवं एपेडिमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
23 - जनपद के कंटेनमेंट जोन के बाहर पार्को को सुबह की सैर / व्यायाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 05:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक व सायंकाल 0500 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखना आवश्यक होगा.
24- जनपद के कंटेनमेंट जॉन के बाहर अंतर्राज्यीय अंतर्जनपदीय माल एवं व्यक्तियों आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा एवं इस हेतु प्रथक से किसी भी प्रकार की अनुमति अनुमोदन e-permit की आवश्यकता नहीं होगी समस्त प्रकार के माल माल परिवहन जिनमें खाली ट्रक भी सम्मिलित हैं के आवागमन की अनुमति होगी
25- जनपद के कंटेनमेंट जॉन के बाहर खेल परिसर स्टेडियम को क्रीड़ा अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किंतु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी
26- जनपद के कंटेनमेंट जॉन के बाहर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाला आवागमन घरेलू विमान यात्राएं विदेशों में फंसे हुए भारतीय के आवागमन चिन्हित विशिष्ट व्यक्तियों फंसे हुए विदेशी राष्ट्रीको के विदेश गमन की गतिविधियां निर्वार्ध बनी रहेगी
27- जनपद के समस्त निजी सरकारी कार्यालयों संगठनों के प्रमुख कार्यालय अध्यक्षों द्वारा समस्त कर्मचारियों कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप एवं आयुष कवच कोविड-19 डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिससे कि उसका स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस एप पर अपडेट होता रहे इससे खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा सकेगी
28- जनपद में सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों एवं आवागमन पर फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा उल्लंघन होने पर उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1105/5-2020 दिनांक 16.05 .2020 के प्रवीण थानों के अनुसार अन्य विधिक कार्यवाही ओं के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा
29- जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय स्थानीय विधि अनुसार होगा
30- जनपद में सार्वजनिक स्थलों सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदाई अधिकारी गाइडलाइंस के अनुसार न्यूनतम 6 फीट 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे दुकानों पर भी खरीददारों के मध्य फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा और एक समय में 5 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी
31- जनपद में भीड़भाड़ की गतिविधियां निषिद्ध रहेंगे शादी संबंधी आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी एवं 30 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी इसी प्रकार अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के कट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी
32- जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान मसाला गुटखा तंबाकू धूम्रपान आदि का उपभोग पूर्णता निषिद्ध होगा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या एफएसडीए /खाद्य/ 1246 दिनांक 06.05.2020 द्वारा पान मसाला विनिर्माण , वितरण एवं विकय पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिये जाने से तम्बाकू एवं निकोटिन मुक्त पान मसाला / गुटका की विक्री से सम्बन्धित दुकानों पर ग्राहकों के मध्य न्यूनतम 06 फिट की दूरी ( दो गज की दूरी ) रखना अनिवार्य होगा और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी । यही व्यवस्था अनुज्ञप्ति प्राप्त मदिरा की दुकानो पर भी लागू होगी ।
33 - जनपद में कार्यस्थलों पर फेसकवर / मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा । इस हेतु औद्योगिक इकाई / कार्यदायी संस्था द्वारा मॉस्क आदि का पर्याप्त स्टॉक रखा जायेगा ।
34 - जनपद में प्रत्येक औद्योगिक इकाई / कार्यदायी संस्था के कार्यस्थल के उत्तरदायी अधिकारी कोविड -19 के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कार्यस्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेंसिंग आदि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।
35 - जनपद में प्रत्येक कार्यस्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर , भोजनावकाश आदि के समय गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन एवं एक साथ इकट्ठा न होने देने के उपाय किये जायेंगे ।
36 - जनपद में प्रत्येक कार्यस्थल पर प्रवेश / निकासी एवं कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग , हैण्डबॉस / सैनिटाइजर की व्यवस्था ( टच फ्री सुविधा के साथ ) की जायेगी ।
37 - जनपद के सम्पूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र में एवं जन प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे / हैण्डल आदि का निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाना अनिवार्य होगा ।
38 - जनपद में अन्य जनपदों / राज्यों से पहुंचने वाले प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों / कामगारों को शासनादेश संख्या -1081 / पांच -5 / 2020 , दिनांक 12.05.2020 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कोविड -19 के लक्षणहीन ( असिम्टेमेटिक ) प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 21 दिन की अवधि तक होम क्वॉरंटीन रहना होगा और अपने निवास पर आगमन की सूचना स्थानीय निगरानी समितियों एवं स्थानीय स्वास्थ्य विभाग / प्रशासन को दिया जाना अनिवार्य होगा , ताकि उनकी गतिविधियों एवं स्वास्थ्य पर सत्त निगरानी हो सके । यदि किसी प्रवासी श्रमिक / कामगार को कोविड -19 के प्रारम्भिक लक्षण प्रतीत हो रहे हों तो उसे तत्काल स्वयं सर्वसम्बन्धित को सूचित करते हुए चिकित्सालय पहुंचना होगा ।
39 - जनपद के प्रत्येक कार्यस्थल पर समुचित साफ - सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेसिंग की व्यवस्था किया जाना होगा ।
40 - जनपद में प्रभावी धारा -144 द 0 प्र 0 सं 0 के अन्तर्गत पारित निषेधाज्ञा का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
41 - जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में गृह मंत्रालय भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा निर्गत विभिन्न SOPs . केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नीति - निर्देशक सिद्धान्त , लॉकडाउन गाइडलाइन्स एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम , 2005 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इन आदेशों के अनुपालन हेतु नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट इंसीडेन्ट कमाण्डर होंगे । समस्त सम्बन्धित इंसीडेन्ट कमाण्डर प्रभावी लॉक डाउन सुनिश्चित कराने एवं इस हेतु सभी बैठकों संपर्कों में कोरोनावायरस से बचाव हेतु दिए गए समस्त निर्देशों यथा हैंड सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था की SOPs आदि का अक्षराश: अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदाई होंगे
उपर्युक्त आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0 वि0 की धारा 188 में दिए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
टीम गोंडा जागरण डेली न्यूज़

Good work in gonda Jagran daily news.
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