राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, बेड शीट बनाकर प्रयोग करने का वीडियो हुआ वायरल : गोण्डा
गोण्डा - सालपुर : थाना कोतवाली देहात के सालपुर चौकी अंतर्गत निगवा बोध का है बताया जा रहा है मामला गोण्डा । आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फहराए गये राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क था । जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ इसका सम्मान करें। ध्वज को किसी भी हाल में जमीन पर न फेंके। जिलाधिकारी ने आमजन को निर्देशित किया था कि झंडा को 15 अगस्त के बाद उतारकर घर में सम्मानपूर्वक रख लें। गांधी जयंती, 26 जनवरी आदि मौके पर इसे फहराएं। इसे कदापि कूड़े आदि के ढेर में न फेंके नाही राष्ट्रीय ध्वज का अनुचित रूप से उपयोग में लाएं। इस तरह के मामले सामने आएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के सालपुर चौकी अंतर्गत निगवाबोध में एक परिवार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उसे बिस्तर में सिलाई कर उपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है । स्थानीय सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने का मामला निगवाबोध के मोहम्मद दर्जी के घर का बताया जा रहा है । उपरोक्त मामले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होते देख विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पंडरी कृपाल प्रखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त परिवार मैं जाकर बिस्तर से सिला हुआ राष्ट्रीय ध्वज निकलवाया है । उस घर की महिलाओं द्वारा यह कहते हुए कि हम लोगों को मालूम नहीं था जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त परिजनों से यह भी कहा गया कि तुम अपने मजहबी झंडे को डंडे में लगाकर रखे हुए हो उसे क्यों नहीं बिस्तर में सिल कर उसका प्रयोग कर रहे हो। जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था । क्या है भारतीय फ्लैग एक्ट -- राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते / किसी तरह अपमान या नियम के खिलाफ ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे तीन साल की जेल या जुर्माना, या दोनों दंड के रूप में मिल सकते हैं। क्या कहते हैं इस संबंध में थानाध्यक्ष कोतवाली देहात--- राष्ट्रीय ध्वज का अपमान के मामले में थानाध्यक्ष कोतवाली देहात से दूरभाष पर जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि अभी मेरे संज्ञान में नहीं था अभी उसे हम दिखाते हैं ।
