त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश


त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश


जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने आगामी दिवसों में पड़ने वाले त्यौहारों, कोविड-19 तथा जनपद की साम्प्रदायिक संवदेनशीलता को देखते हुुए आगामी 16 नवम्बर तक जनपद में धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में एवं जनपद गोण्डा में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा-188 के तहत कार्यवाही भी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में प्रस्तावित प्रदेश व्यापी आंदोलन, आगामी दिनों में पड़े रहे नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, मुुस्लिम समुदाय के त्यौहार चहेल्लुम, बारावफात, दीपावली, चित्रगुप्त जयन्ती, भैयादूज, आदि के दृष्टिगत धारा-144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पदयात्रा, विजयोत्सव आदि का आयोजन नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है, एकत्रित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया  जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेन्जर,, इन्स्टाग्राम आदि या अन्य किसी भी माध्यम से साम्प्रदायिक, भ्रामक, अफवाह, असत्य, दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन या मैेसेज प्रचारित-प्रसारित नहीं करेगा और न ही ऐसी किसी पोस्ट को शेयर या लाइक करेगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद गोण्डा में शारदीय नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक रूप से दुर्गापूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा अपने-अपने घरों से ही पूजा अर्चना की जाएगी।

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